22 जून, 2024 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 53वीं बैठक हुई। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी और 2024 के केंद्रीय बजट से पहले की आखिरी बैठक थी। इस बैठक में मुख्य रूप से टैक्स के नियमों में बदलाव, फर्जी बिलों की समस्या और करदाताओं को लगने वाले जुर्माने और ब्याज को लेकर चिंताओं पर चर्चा की गई।
1) जीएसटी काउंसिल की बैठक की मुख्य बातें
- आटा (Atta): इससे पहले 3.5% टैक्स लगता था, जो कि अब GST के अंतर्गत टैक्स फ्री हो गया है।
- सैनिटरी नैपकिन: इस पर पहले 12% टैक्स लगता था, लेकिन अभी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- अनब्रांड आयुर्वेदिक दवाएं: इन पर लगने वाला टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुओं पर पहले 31% टैक्स लगता था, जो कि अब 18% टैक्स लगेगा।
2) टैक्स दरों में कटौती
कॉउंसिल ने दूध के डिब्बों, सोलर कुकर और फलों के लिए इस्तेमाल होने वाले डिब्बों, बक्सों और पैकेजिंग मटेरियल पर लगने वाले टैक्स को 18% से घटाकर 12% करने का फैसला किया है।
3) पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने की योजना
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने की अपनी योजना को दोहराया, लेकिन टैक्स रेट पर राज्यों के बीच सहमति बनने का इंतज़ार है। इस कदम का उद्देश्य पूरे देश में फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को एक समान करना है।
4) रेलवे सर्विसेज पर छूट
कॉउंसिल ने रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम की सुविधा, क्लोकरूम और इंडियन रेलवे द्वारा दी जाने वाली बैटरी चलित कार सर्विसेज को GST से मुक्त कर दिया है।
5) हॉस्टल आवास में छूट
शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास में रहने से संबंधित सर्विसेज को अब प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की राशि के लिए GST से छूट दी गई है। यह छूट गैर-छात्र निवासियों के लिए छात्रावास में रहने की लागत को और अधिक किफायती बनाने के लिए बनाई गई है।
6) बायोमीट्रिक आधारित आधार ऑथेंटिकेशन
GST कॉउंसिल ने चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में GST पंजीकरण आवेदकों के लिए आधार आधारित बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू करने की सिफारिश की है। इस कदम का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाना और फर्जी बिलों के जरिए गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स को रोकना है।
7) GSTR-4 दाखिल करने की समय-सीमा का विस्तार
कॉउंसिल ने GSTR-4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न जमा करने की समय-सीमा को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगी।
8) ब्याज और जुर्माने से छूट
GST कॉउंसिल ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माने से छूट देने की सिफारिश की है। यह छूट उन मामलों पर लागू होती है जिनमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयान शामिल नहीं हैं।
इन निर्णयों का उद्देश्य GST फ्रेमवर्क को सरल बनाना, निष्पक्ष टैक्सेशन सुनिश्चित करना और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।
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*यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है।
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