UPI पेमेंट में 1 घंटे की देरी क्यों? RBI का नया प्रस्ताव

UPI पेमेंट में 1 घंटे की देरी क्यों? RBI का नया प्रस्ताव
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भारत की ग्रोथ अब केवल जनसंख्या या कंजम्पशन से नहीं, बल्कि बढ़ते डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से आकार ले रही है। पिछले दस वर्षों में भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिजिटल बैकबोन में से एक को तैयार किया है, जिसमें गहरी टेलीकॉम पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग, रियल टाइम पेमेंट्स और डिजिटल आइडेंटिटीज शामिल हैं।

आइए RBI के UPI ट्रांसफर्स पर 1 घंटे के विलंब प्रस्ताव को विस्तारपूर्वक समझें और जानें क्या यह थीम निवेशकों के लिए एक बड़ा निवेश अवसर बन सकता है।

क्या है मामला?

RBI ने हाल ही में जारी चर्चा पत्र में डिजिटल ट्रांजेक्शन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं, जिनमें सबसे चर्चित है UPI पर 10,000 रुपये से ऊपर के हाई वैल्यू ट्रांसफर्स पर 1 घंटे का पॉज या कूलिंग पीरियड। इस दौरान राशि भेजने वाले के खाते से तुरंत डेबिट हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह सेटल नहीं होगी। उपयोगकर्ता को इस अवधि में संदिग्ध ट्रांजेक्शन को रद्द करने का मौका मिलेगा।

यह प्रस्ताव मुख्य रूप से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर्स पर लागू होगा, जबकि मर्चेंट पेमेंट्स, QR कोड से भुगतान और रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स इससे बाहर रहेंगे। पहले से ऐडेड पेयीज़ या व्हाइटलिस्टेड बेनिफिशरीज़ के मामले में भी देरी नहीं होगी। RBI का उद्देश्य है कि फ्रॉड के मामलों में उपयोगकर्ता को तुरंत हस्तक्षेप का समय मिले और फंड्स की रिकवरी आसान हो सके।

डिजिटल फ्रॉड की बढ़ती चुनौती

पिछले दशक में डिजिटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 38 गुना बढ़ गया है जबकि वैल्यू तीन गुना से अधिक हो गई है। इसके बावजूद सोशल इंजीनियरिंग, इंपर्सनेशन, बोगस कॉल सेंटर्स और डीपफेक जैसी तकनीकों से फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 28 लाख मामले 22,931 करोड़ रुपये के थे, 2024 में 24 लाख मामले 22,848 करोड़ रुपये के, 2023 में 13.1 लाख मामले 7,465 करोड़ रुपये के, 2022 में 6.9 लाख मामले 2,290 करोड़ रुपये के और 2021 में 2.6 लाख मामले 551 करोड़ रुपये के दर्ज हुए। विशेष रूप से 10,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स फ्रॉड के कुल मामलों में मात्र 45% हिस्सा रखते हैं, लेकिन कुल वैल्यू का लगभग 98.5% इन्हीं से जुड़ा है। UPI की तुरंत सेटलमेंट की सुविधा फ्रॉडस्टर्स को फंड्स निकालने में आसानी देती है, जिससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। RBI का यह प्रस्ताव ऐसे APP (Authorised Push Payment) फ्रॉड्स को रोकने के लिए व्यवहारिक सुरक्षा पर जोर देता है।

इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स की चिंताएं

प्रस्ताव को लेकर बैंकर्स और फिनटेक एक्सपर्ट्स में चिंता है कि यह डिजिटल पेमेंट्स की मुख्य ताकत यानी स्पीड और कन्वीनियंस को प्रभावित कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे ओवरकिल मानते हैं और कहते हैं कि हर उपयोगकर्ता को संभावित पीड़ित मानकर नियम बनाना उचित नहीं। 1 घंटे की देरी टैक्स पेमेंट्स, वेंडर पेआउट्स, मेडिकल इमरजेंसी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जैसे समय-संवेदनशील ट्रांजेक्शन को प्रभावित कर सकती है। इससे लिक्विडिटी प्रभावित हो सकती है और बिजनेस कैश फ्लो में व्यवधान आ सकता है।

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्रॉडस्टर्स छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन्स में ट्रांसफर करके इस नियम को बायपास कर सकते हैं। हालांकि, प्रस्ताव में व्हाइटलिस्टिंग और मर्चेंट एक्जेम्प्शन जैसे प्रावधान शामिल हैं, फिर भी इंडस्ट्री का कहना है कि UPI की रीयल टाइम अपील कम हो सकती है और उपयोगकर्ता कैश की ओर लौट सकते हैं।

निवेशकों के लिए इसमें क्या है?

यह प्रस्ताव डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम की लंबी अवधि की विश्वसनीयता बढ़ा सकता है। फ्रॉड के कारण होने वाले नुकसान कम होने से UPI और संबंधित फिनटेक प्लेटफॉर्म्स में उपयोगकर्ताओं का भरोसा मजबूत होगा, जो कुल मिलाकर सेक्टर की ग्रोथ को स्थिरता प्रदान करेगा। हालांकि, इंडस्ट्री की चिंताओं को देखते हुए शॉर्ट टर्म में स्पीड पर पड़ने वाला असर फिनटेक कंपनियों और बैंक्स के यूजर एंगेजमेंट और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को प्रभावित कर सकता है। निवेशक जो डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखने वाले समाधानों पर नजर रखनी चाहिए। यदि प्रस्ताव को स्मार्ट तरीके से लागू किया गया तो यह लंबे समय में डिजिटल इकोनॉमी की मजबूती का आधार बन सकता है, जबकि शॉर्टटर्म में कुछ फ्रिक्शन पैदा कर सकता है।

भविष्य की बातें

RBI ने “किल स्विच” फीचर भी प्रस्ताव किया है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस फीचर के जरिए ग्राहक एक ही बार में अपने अकाउंट से सभी डिजिटल पेमेंट्स को बंद कर सकेंगे, जिससे फ्रॉड या अनधिकृत ट्रांजेक्शन के जोखिम को तुरंत कम किया जा सकेगा।

इसके साथ ही, RBI ने इस प्रस्ताव पर 8 मई 2026 तक सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद इसके लागू करने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं।

ज्यादातर यूजर्स के लिए यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि रोजमर्रा के पेमेंट जैसे शॉपिंग या ऑटो-डेबिट ट्रांजेक्शन सामान्य रूप से चलते रहेंगे। इसका असर मुख्य रूप से बड़े अमाउंट या नए व्यक्ति को तुरंत पैसे ट्रांसफर करने जैसी परिस्थितियों में महसूस हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल उद्देश्य के लिए है और यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी भी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ जिन कंपनियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें मार्केट डेवलपमेंट्स के संदर्भ में केवल उदाहरण के रूप में बताया गया है। इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करें।

सिक्योरिटीज मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिम के अधीन होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक से पढ़ें।

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