भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने व्यक्तियों और MSMEs पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। वर्तमान में, कई बैंक और वित्तीय संस्थान प्री-पेमेंट पर शेष राशि का लगभग 4% से 5% जुर्माना वसूलते हैं। RBI का प्रस्ताव इस प्रथा को रोकने और उधारकर्ता-अनुकूल लेंडिंग एनवायरनमेंट बनाने का लक्ष्य रखता है।
दिलचस्प बात यह है कि इस कदम से सवाल उठता है कि इसका बैंक्स और NBFCs जैसी वित्तीय संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। आइए इसे समझते हैं।
क्या है मामला?
स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद, RBI ने 2 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लोन पर फोरक्लोजर चार्जेस और प्री-पेमेंट पेनल्टी को खत्म करने के नए दिशा-निर्देश जारी किए। ये नए नियम बैंक्स और वित्तीय संस्थानों को फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री-पेमेंट फीस वसूलने से रोकेंगे, जो 1 जनवरी 2026 या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत किए जाने वाले सभी लोन पर लागू होंगे।
यह प्रावधान व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के साथ-साथ माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSEs) पर भी लागू होगा, चाहे लोन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ही क्यों न लिया गया हो। वर्तमान में, बैंक और NBFCs नॉन-बिजनेस उद्देश्यों के लिए लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन पर पहले से ही प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब यह छूट बिजनेस लोन तक विस्तारित कर दी गई है।
RBI ने कहा कि यह कदम क्रेडिट को अधिक सुलभ और परेशानी मुक्त बनाने के लिए है, खासकर MSEs के लिए। यह निर्णय RBI की समीक्षा के बाद आया, जिसमें पता चला कि कुछ लेंडर्स अलग-अलग प्रथाओं का उपयोग कर रहे थे, जिससे ग्राहकों के साथ विवाद हो रहे थे।
फ्लोटिंग रेट लोन पर जीरो फोरक्लोजर चार्ज
RBI द्वारा नए नियमों के तहत किए गए प्रमुख बदलाव यहां दिए गए हैं:
- कमर्शियल बैंक (स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक को छोड़कर), टियर 4 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, NBFCs–अपर लेयर और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब व्यक्तियों और MSEs के बिजनेस लोन पर प्री-पेमेंट फीस नहीं ले सकेंगे।
- नॉन-बिजनेस लोन (50 लाख रुपये तक) के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, टियर 3 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, स्टेट या सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक और NBFCs–मिडिल लेयर भी ऐसी फीस नहीं ले सकेंगे।
- यह नियम लागू होगा चाहे प्री-पेमेंट का पैसा कहीं से भी आए। प्री-पेमेंट से पहले कोई न्यूनतम लॉक-इन अवधि नहीं होगी।
- कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी प्री-पेमेंट फीस से मुक्त होंगे, अगर उन्हें समय पर नोटिस देकर बंद किया जाता है।
MSME लेंडिंग: ग्रोथ और एसेट क्वालिटी
CRIF हाई मार्क्स के अनुसार, MSME सेक्टर का क्रेडिट मार्च 2025 तक 40 ट्रिलियन रुपये को पार कर गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों, सरकारी योजनाओं और बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हुई, जिसने क्रेडिट को अधिक सुलभ बनाया।
हालांकि, FY25 में एक्टिव लोन की संख्या में केवल 1.3% की वृद्धि हुई, जो 21.45 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि FY24 में यह वृद्धि 23.7% थी।

MSME लोन में स्थिर वृद्धि जारी है, और उनका पोर्टफोलियो एट रिस्क (PAR) पिछले वर्षों में सुधरा है।
इसके अलावा, 31 से 90 दिनों के बीच का पोर्टफोलियो एट रिस्क (PAR) 1.7% पर अपरिवर्तित रहा। 91 से 180 दिनों वाली श्रेणी में जोखिम 1.2% तक सुधर गया, जबकि 180 दिनों से अधिक समय से बकाया लोन 5.7% तक गिर गया, जो पिछले साल की तुलना में 0.9% का सुधार दिखाता है।
निवेशकों के लिए इसमें क्या है?
RBI का यह नया कदम लेंडर्स के लिए लेंडिंग मार्केट को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। उधारकर्ता अब बिना अतिरिक्त शुल्क दिए लोन जल्दी चुका सकेंगे या दूसरे लेंडर से लोन ले सकेंगे, जिससे बैंक और NBFCs को ग्राहकों को बनाए रखने के लिए बेहतर शर्तें देनी पड़ सकती हैं।
जबकि, यह उधारकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि बैंक और NBFCs को प्री-पेमेंट पेनल्टी से होने वाली आय में कमी आ सकती है।
हालांकि, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, SBFC फाइनेंस के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर संकेत अग्रवाल ने कहा कि चूंकि यह नियम 1 जनवरी 2026 के बाद स्वीकृत फ्लोटिंग रेट लोन पर लागू होगा, इसलिए लेंडर्स के मौजूदा लोन बुक पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादातर उधारकर्ता आमतौर पर लंबी अवधि के लोन को शुरुआती वर्षों में नहीं चुकाते, इसलिए नियम का प्रभाव धीरे-धीरे ही देखने को मिलेगा।
भविष्य की बातें
पिछले 13 वर्षों में, प्री-पेमेंट चार्ज हटाने का नियम धीरे-धीरे होम लोन से लेकर NBFCs, HFCs और अब MSME लोन तक विस्तारित हो गया है। हालांकि, चूंकि नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, इसलिए लेंडर्स के पास ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अपनी लेंडिंग स्ट्रैटेजी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय है।
इसके अलावा, RBI ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी लोन एग्रीमेंट (सैंक्शन लेटर और की फैक्ट्स स्टेटमेंट में) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि क्या प्री-पेमेंट चार्ज लागू होते हैं। अगर कोई बैंक या लेंडर इसे उल्लेखित नहीं करता है, तो वह कोई प्री-पेमेंट फीस नहीं ले सकता।
कुल मिलाकर, लंबी अवधि में यह एक अधिक पारदर्शी, उधारकर्ता-अनुकूल और गतिशील लेंडिंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है।
*यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है।
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